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भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (पीआरजीआई, पूर्व में आरएनआई) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है जो प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023 के तहत स्थापित किया गया है। पीआरजीआई का प्राथमिक कार्य पीआरपी अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार देश में पत्रिकाओं (प्रिंट) के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्रतिष्ठान के रूप में, पीआरजी 1 उपलब्धता और शीर्षक सत्यापन दिशानिर्देशों के आधार पर पत्रिकाओं को शीर्षक आवंटित करता है; उन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करता है; इन पत्रिकाओं के प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरण प्राप्त करता है; देश में समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं के मामलों की स्थिति के विवरण के साथ 'प्रेस इन इंडिया' रिपोर्ट निकालता है। पीआरजीआई प्रकाशकों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर या विशिष्ट शिकायतों और अपीलों के आधार पर पंजीकृत पत्रिकाओं का प्रसार सत्यापन करता है